Pawan Jury BhilwaraRj
#CancelMauritiusTreaty
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मॉरिशस रुट और सेज को दी जा रही कर राहतो की समाप्ति के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया :
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सभी नागरिक मतदाताओं ,
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यदि आप एक भारतीय नागरिक है तथा आपकी भारत में कोई कंपनी है, तो मारीशस रूट जैसे मौजूदा कानूनों के अनुसार आपको विदेशी कंपनियों की तुलना में 30% अधिक टैक्स देना पड़ता है। इस मौजूदा कर व्यवस्था के कारण विदेशी कंपनियों की तुलना में स्वदेशी कंपनियों का माल महंगा हो जाता है और स्वदेशी कम्पनियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा इस व्यवस्था के कारण भारत सरकार को राजस्व की भी हानि होती है। विदेशी कम्पनियाँ इस रूट का प्रयोग टैक्स बचाने के लिए करती है जिससे स्वदेशी कंपनियों और देश, दोनों को ही घाटा उठाना पड़ता है।
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समाधान
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(1) विशेष आर्थिक जोन (SEZ) को दिए जाने वाले सभी लाभ को रोका जाये।
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(2) भारत में काम कर रही सभी कंपनियों को भारत सरकार को समान कर देने सम्बन्धी नियम को लागू किया जाए।
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(3) सभी भारतीय कम्पनिया जो भारत के बाहर काम कर रही है और अमुक देश में जो भी टैक्स देती है, यदि भारत से बाहर दिया गया ऐसा टैक्स उससे ज्यादा है, जितना भारतीय कंपनियों को भारत में देना होता है, तो उन भारतीय कंपनियों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यदि चुकाये गए ऐसे टैक्स की दर भारत में लागू टैक्स से कम है तो अमुक कम्पनी को टैक्स में इस अंतर की दर के अनुसार करो का भुगतान भारत सरकार को करना होगा।
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यदि आप मॉरीशस रूट बंद करवाकर सभी भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों को भारत में समान कर के दायरे में लाना चाहते है तो निम्नलिखित कदम उठाये :
(1) प्रधानमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड भेजें। पोस्टकार्ड में यह लिखें - प्रधानमंत्री जी , कृपया इस कानून को गेजेट में छापें : newindia.in/CancelMauritiusTreaty
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(2) पीएम को यह ट्विट भेजें - @pmoindia , please print : newindia.in/Causes/CancelMauritiusTreaty , #CancelMauritiusTreaty
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(3) पीएम की वेबसाईट पर इस अर्जी को वोट करें : newindia.in/Causes/CancelMauritiusTreaty
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मॉरिशस रुट और सेज (SEZ) को दी जा रही कर राहतो की समाप्ति के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
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=========ड्राफ्ट का प्रारम्भ=====
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[ प्रधानमंत्री के लिए निर्देश ]
आयकर अधिनियम 1961 में निम्न धारा को जोड़ें जो भाग 90AA कहलाएगी :
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“भारत में कार्यशील कोई भी कम्पनी, चाहे वो भारत में हो, चाहे विशेष आर्थिक जोन (सेज) में हो या विशेष आर्थिक जोन के बाहर हो, चाहे वे मॉरीशस या सिंगापुर या किसी अन्य देश में हो, ऐसी सभी कम्पनियों पर करो की समान दरें लागू होगी। दूसरे शब्दों में, सभी तरह की आय जैसे अल्पकालीन / दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ, तथा अन्य लाभ आदि पर टैक्स की दरें एक सामान्य भारतीय कंपनी के बराबर ही होंगी। आयकर अधिनियम में मौजूद कोई भी धारा जो इस धारा के विरुद्ध आशय प्रकट करती है, वह धारा अमान्य और हटायी गयी मानी जायेगी।”
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[ मौजूदा आयकर अधिनियम में 90AA खण्ड उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त धारा से आयकर अधिनियम में यह भाग जुड़ जायेगा। मंत्रिमंडल इस धारा को अध्यादेश द्वारा सीधे पारित कर सकता है और जब ये मंत्रिमंडल द्वारा पारित हो जाएगा, तो इसे 6 महीनों के भीतर संसद में पारित करना होगा ]
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=======ड्राफ्ट की समाप्ति=======
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