Pawan Jury BhilwaraRj
लेंड माइंस -2
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छोटे उम्मीदवारों को उड़ाने के लिए पेड मीडिया के प्रायोजको द्वारा बिछायी गयी लेंड माइंस – 10 आदमियों को साथ लाने की शर्त !!
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मौजूदा व्यवस्था यह है कि मान्यताप्राप्त पार्टियों को अपने नामांकन में सिर्फ 1 प्रस्तावक की ही डिटेल भरनी होती है और 1 आदमी को ही अपने साथ लाना होता है। जबकि छोटी पार्टी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावकों की डिटेल भरनी होती है और 10 आदमियों को अपने साथ कचहरी में लेकर जाना पड़ता है।
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यदि नामांकन पत्र में प्रस्तावको की डिटेल भरने में कोई त्रुटी हुई है तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यदि कलेक्टर आदेश दे तो उम्मीदवार को सभी 10 प्रस्तावको को कलेक्टर के सामने हाजिर करना पड़ता है।
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आपको यह जितना आसान लग रहा है यह उतना आसान नहीं है। क्योंकि अव्वल तो कोई व्यक्ति प्रस्तावक बनने के लिए तैयार नहीं होता, और यदि हो भी जाता है तो एन टाइम पर कलेक्टर के सामने हाजिर होने से मना कर देता है, और उम्मीदवार का नामांकन ख़ारिज हो जाता है। हर चुनाव में कई छोटे प्रत्याशियों के नामांकन सिर्फ प्रस्तावको की डिटेल में त्रुटी होने या उनके हाजिर न हो पाने के कारण ख़ारिज हो जाते है।
समाधान - नियम इस तरह का बनाया जाना चाहिए कि, अमान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड पार्टी के प्रत्याशीयों को एवं निर्दलीय प्रत्याशियों को भी नामांकन पत्र में सिर्फ 1 प्रस्तावक का विवरण जोड़ना होगा 10 प्रस्तावको का नहीं।
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#PrefVotingSys
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#VoteVapsiPassbook
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