Pawan Jury BhilwaraRj

यदि कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करता है, तो सरकार को उसे आयकर में 1.5% की छूट देनी चाहिए, इस छूट की अधिकतम सीमा 10 हजार से अधिक न हो । ऐसा करने से काले धन के उपयोग में कमी आएगी ।
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उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय 10 लाख रूपये है, तथा वह पीएफ, 80CC आदि कटौतियो के बाद 1 लाख रू का टेक्स चुकाता है ।

यदि ऐसे व्यक्ति ने 3 लाख रूपये की वस्तुएं क्रेडिट कार्ड से खरीदी है, जिस पर उसने 1.5% की दर से क्रेडिट कार्ड कंपनी को शुल्क का भुगतान किया है, तो कर की गणना निम्न तरीके से की जायेगी :

आय - 10 लाख
आयकर - 1 लाख
क्रेडिट कार्ड से खरीददारी - 3 लाख
छूट - 300,000 × 1.5% = 4500
देय कर - 100,000 - 4500 = 95,500 रूपये ।
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इससे क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, तथा ज़्यादातर लेनदेन कानूनी होने लगेंगे ।

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