Pawan Jury BhilwaraRj
SEARCH SLOW.. WORK IN "PROGRESS".......!!
मान्यवर मोदी भगतो,
क्या आप हमें उस कानूनी ड्राफ्ट का लिंक भेज सकते है जिसके अनुसार :
- "गुजरात नगर पालिकाओ को ये अधिकार दिया गया है कि सड़को को चौड़ा करने के लिए नगर पालिका किसी भी भूमि, मकान, बिल्डिंग, आदि को अधिगृहित कर सकती है, तथा अधिग्रहण के एवज में उन्हें शून्य (आपने सही पढ़ा 'ZERO' ) क्षतिपूर्ति दी जायेगी"
- 'यदि अधिग्रहण किसी बहुमंजिला सोसाइटी या इमारत का होता है तो क्षति पूर्ती सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के परिमाप के आधार पर दी जायेगी तथा अन्य फ्लेट्स को कोई राशि देय नही होगी'
इस प्रकार का बिल 4जुलाई को गुजरात विधानसभा में पास किया गया है , ये जानकारी इन्डियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद एडिशन के 5जुलाई के अंक में प्रकाशित की गयी है ।
-सत्यापन के लिए जब फुजरात विधान सभा की वेबसाईट पर 'BILL PASSED' सर्च किया गया तो हमें 'UNDER CONSTRUCTION' की तख्ती लगी मिली ।
अत: सभी नमो भगतो से निवेदन है कि इस क़ानून की कोपी का लिंक या PDF उपलब्ध कराने का सहयोग करे ।
निवेदक :
प्रजा अधीन राजा @