> Facebook Archive | Pawan Jury BhilwaraRj | 2023-05-10

Pawan Jury BhilwaraRj

#Vvp25 #वोट_वापसी_प्रधानमंत्री (Short Version)
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यह प्रस्तावित क़ानून प्रधानमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाता है। इस कानून को लोकसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते है।
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यह क़ानून लागू होने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है, और उसे बदलना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या इसे रद्द कर सकते है। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि एक सुझाव है।
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प्रधानमंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए है
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(1) प्रधानमंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर के सामने ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 25,000 रू का शुल्क‍ लेकर उसे प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और एफिडेविट को प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
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(2) पदासीन प्रधानमंत्री निचे दी गयी दो स्थितियों में से अपनी पसंद के अनुसार उच्च संख्या को चुन सकते है :
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2a. नागरिको द्वारा दी गयी स्वीकृतियों की संख्या, अथवा

2b. प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदो को चुनाव में प्राप्त हुए मतों का कुल योग।
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(3) यदि किसी प्रत्याशी की स्वीकृतियों की संख्या पदासीन प्रधानमंत्री की स्वीकृतियों या प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले सांसदो को प्राप्त मतों की कुल संख्या से 1 करोड़ से अधिक हो जाती है तो सांसद सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त सकते है या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नहीं है।
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स्पष्टीकरण : मान लीजिये कि, X मौजूदा पीएम है, और उसे लोकसभा में 300 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। मान लीजिये कि, इन 300 सांसदों को लोकसभा चुनाव में कुल 33 करोड़ मत प्राप्त हुए थे, और X को नागरिको से सीधे प्राप्त होने वाली स्वीकृतियो की संख्या 30 करोड़ है।
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(a) मान लीजिये, Y पीएम का एक प्रत्याशी है और उसे 32 करोड़ नागरिक स्वीकृतियां दे देते है तो भी X पीएम बना रहेगा, क्योंकि X को जिन सांसदों का समर्थन प्राप्त है, उनके मतों का योग 33 करोड़ है। किन्तु यदि Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है तो X अपना इस्तीफा दे सकता है, या नहीं भी दे सकता है।
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(b) अब मान लीजिये, Y को 34 करोड़ स्वीकृतियां मिल जाती है, किन्तु यदि X पीएम के रूप में अच्छा काम कर रहा है, अत: X की स्वीकृतियां बढ़कर 35 करोड़ हो जाती है, तो भी X पीएम बना रहेगा।
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इस क़ानून के पूरे ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ लिंक कमेंट बॉक्स में देखें।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो Pm को एक खुला निर्देश पत्र (पोस्टकार्ड) भेजे। पत्र में यह लिखे -
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" प्रधानमंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने का क़ानून गेजेट में छापें - #VvpPm "
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#VoteVapsiPassbook
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[Proposed by : Vote Vapsi Khamba Movement]
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