Pawan Jury BhilwaraRj
#Vvp32 कूर्ग गन लॉ मेरे जिले में लागू करने हेतु जनमत संग्रह
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Referendum to bring Coorg like Gun Law in my district
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सरकार द्वारा छापा गया 1963 का नोटिफिकेशन कर्नाटक के कूर्ग जिले के प्रत्येक मूल निवासी को बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार देता है। भारत के शेष जिलो में रहने वाले नागरिको को यदि अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदनी हो तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है।
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आम तौर पर सरकार द्वारा बंदूक का लाइसेंस सिर्फ चुनिंदा रसूखदार आदमियों को ही दिया जाता है, और इसके लिए 10 लाख से 25 लाख रू तक की घूस भी देनी होती है। किन्तु कूर्गी नागरिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर बंदूक खरीद सकता है। हमने कूर्ग का क़ानून अन्य जिलो में लागू करने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया है। हेश कोड़ : #CoorgGunLawReferendum
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(a) मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यह क़ानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में किसी जिले की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता इसे लागू करने के लिए हाँ (Yes) दर्ज करें।
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(b) यदि किसी जिले के 55% से कम नागरिको ने इस क़ानून को लागू करने की सहमती दी है तो मुख्यमंत्री इस क़ानून को किसी भी स्थिति में लागू नहीं करेंगे।
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(c) यदि कुल मतदाताओं के 55% नागरिको ने कूर्ग के क़ानून को अपने जिले में लागू करने के लिए अपनी सहमती दे दी है, तब भी इसे लागू करने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि मुख्यमंत्री चाहे तो जनमत के खिलाफ जाने का फैसला ले सकते है।
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मुख्यमंत्री यदि निचे दी गयी धाराओं को गेजेट में प्रकाशित कर देते है तो अमुक जिले में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जनमत संग्रह पूरी तरह से संवैधानिक है, अत: इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत भी नहीं है।
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असाधारण ; प्रस्तावित राजपत्र अधिसूचना
EXTRAORDINARY ; PROPOSED GAZETTEE NOTIFICATION
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जिला कलेक्टर के लिए निर्देश :
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क्या आपके जिले में कूर्ग में लागू बंदूक का कानून लागू किया जाना चाहिए ? प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने के आदेश जारी किये जाते है। निचे दी गयी प्रक्रिया को पालित करने के लिए आवश्यक कदम अविलम्ब उठाए जाएं।
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(1) इस जनमत संग्रह की अवधि 90 दिवस होगी। प्रारंभ होने के 90 दिनों पश्चात् जनमत संग्रह बंद हो जाएगा, तथा नतीजे सार्वजनिक कर दिए जायेंगे।
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(2) नागरिक पटवारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय में जाकर उपरोक्त प्रश्न पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा।
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(3) पटवारी मतदाताओं की हाँ/ना को जिले की वेबसाईट पर भी सार्वजनिक करेगा।
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(4) हाँ दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। किन्तु यदि मतदाता ना दर्ज करता है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा।
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(5) जनमत संग्रह के दौरान मतदाता अपनी हाँ/ना को कितनी भी बार बदल सकता है।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो Cm को एक खुला निर्देश पत्र (पोस्टकार्ड) भेजे। पत्र में यह लिखे -
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मुख्यमंत्री जी, कूर्ग गन लॉ मेरे जिले में लागू करने हेतु जनमत संग्रह कराएं - #CoorgGunLawReferendum
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इस क़ानून ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ लिंक कमेन्ट बॉक्स में देखें।
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#VoteVapsiPassbook
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[Proposed by : Vote Vapsi Khamba Movement]
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