Pawan Jury BhilwaraRj
#Vvp31 #वोट_वापसी_स्वास्थ्य_मंत्री (Short Version)
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Vote Vapsi over Health Minister
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मौजूदा व्यवस्था में स्वास्थ्य मंत्री गेजेट में ऐसे कानून छापता है जिससे फार्मा एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिको को मुनाफा हो। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्रियो ने बाध्यकारी लॉकडाउन, बाध्यकारी मास्क एवं बाध्यकारी टीकाकरण जैसे कई गलत कानूनो की सिफारिश की।
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इस कानून के लागू होने के बाद यदि स्वास्थ्य मंत्री नागरिको को नुकसान देने वाले क़ानून लागू करता है तो राज्य के मतदाता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे किसी भी समय बदल सकेंगे। इस प्रस्तावित क़ानून के पूरा ड्राफ्ट का पीडीऍफ़ लिंक एवं फेसबुक लिंक कमेन्ट बॉक्स में देखें।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो Cm को एक खुला निर्देश पत्र (पोस्टकार्ड आदि) भेजे। पत्र में यह लिखे -
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मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने का कानून गेजेट में छापें - #VvpHealthMinister
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स्वास्थ्य मंत्री को बदलने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु निचे दिए है :
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(1) स्वास्थ्य मंत्री के लिए आवेदन : 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक यदि स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहता है तो वह कलेक्टर को ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर 10,000 रू का शुल्क लेकर उसे स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्याशी घोषित करेगा, और एफिडेविट को मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
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(2) यह क़ानून आने से प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप स्वास्थ्य मंत्री के काम से संतुष्ट नहीं है, और उसे बदलना चाहते है तो पटवारी कार्यालय में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS, से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या इसे रद्द कर सकते है। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह विधायकों को दिया गया आपका एक सुझाव है।
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(3) यदि स्वास्थ्य मंत्री पद के किसी प्रत्याशी को राज्य की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ (कुल मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है) के 25% मतदाताओ की स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन स्वास्थ्य मंत्री से 1% अधिक भी है, तो मुख्यमंत्री मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त कर सकते है, या नहीं भी कर सकते है।
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[ टिपण्णी : यदि सबसे अधिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला व्यक्ति मौजूदा विधानसभा / विधान परिषद् का सदस्य नहीं है तो अमुक व्यक्ति मंत्री बनने के बाद आगामी 6 माह में होने वाले किसी भी चुनाव या उपचुनाव में विधायक का चुनाव लड़ कर विधायक बन सकता है ]
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इस क़ानून को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने की या संसद /विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में प्रकाशित करके सभी राज्यों में लागू कर सकते है। मुख्यमंत्री चाहे तो इसे अपने राज्य में लागू कर सकते है।
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यह क़ानून आने के बाद विधायकों में स्वास्थ्य मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा शुरू होगी और वे अच्छे एजेंडे जैसे खाद्य सामग्री में बढ़ती रासायनिक मिलावट को रोकना, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाना आदि जन हित के मुद्दों के साथ नागरिकों के समक्ष आना शुरू करेंगे ताकि नागरिक उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाने के लिए स्वीकृतियां दे सके। इस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गठजोड़ स्वास्थ्य मंत्री से टूट जायेंगा।
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#VoteVapsiPassbook
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Proposed by : #VoteVapsiMovement
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