Pawan Jury BhilwaraRj
भीलवाड़ा तहसील पंचायत चुनाव : राईट टू रिकॉल पार्टी के प्रत्याशी रामेश्वर जी जाट का नामांकन गलत वजह से निरस्त किया गया !!
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जो "कथित" कमी बताकर रामेश्वर जी का फॉर्म रिजेक्ट किया गया वही कमी एक बड़ी पार्टी (कोंग्रेस) के प्रत्याशी के शपथपत्र में भी थी !! किन्तु कोंग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म स्वीकार कर लिया गया !!
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वजह पूछने पर R.O ने जवाब दिया कि -- आप अपनी आपत्ति लेकर हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट जा सकते है !!
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बड़ी पार्टियों को प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े इसके लिए इस तरह के दोहरे मापदंड (धांधलियां) अपना कर छोटी पार्टियों को चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया जाता है।
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2018 में भी ईश्वर जी जाट का गंगापुर से विधानसभा चुनाव का नामांकन एक मामूली अनियमितता का हवाला देकर R.O. ने रिजेक्ट कर दिया था।
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जज सिस्टम इसी तरह काम करता है !! जज सिस्टम में पैसा एवं पॉवर रखने वाले सामर्थ्यवान व्यक्ति जन साधारण को आसानी से दबा देते है !!
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समाधान - R.O. के पास नामांकन रद्द करने की विवेकाधिकार शक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म को अस्वीकृत करता है तो आपत्ति की सुनवाई अगले 24 घंटे में नागरिको की जूरी के सामने होनी चाहिए।
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यदि भारत में जूरी सिस्टम लागू होता तो नागरिको की जूरी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को निरस्त करके रामेश्वर जी चुनाव लड़ने की अनुमति देती और R.O. को पक्षपात करने के एवज में दण्डित करती !! किन्तु आरएसएस, कोंग्रेस एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ की कृपा से भारत में जूरी सिस्टम नहीं है !! और इस तरह के हजारो मामले रोज घटते है जब जज सिस्टम जन साधारण को दबा देता है !!
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यही वजह है कि कोंग्रेस , बीजेपी एवं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं शीर्ष नेता जूरी सिस्टम से अत्यंत घृणा करते है और उन्हें जज सिस्टम से काफी प्यार है !!
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और सभी "बड़े आदमी" भी इसीलिए जूरी सिस्टम से अत्यंत घृणा करते है, और देश में जज सिस्टम जारी रखना चाहते है, ताकि अवसर मिलने पर वे पैसे / पॉवर का इस्तेमाल करके जन साधारण को दबा सके !!
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#JuryCourt , #VoteVaspiPassbook
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Rameshwar Jat Jury BhilwaraRj:
मांडल पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में RO महिपाल सिंह चौधरी ने मेरा फॉर्म गलत वजह से रिजेक्ट किया गया ।
मैं रामेश्वर लाल जाट भीलवाड़ा जिले की मांडल पंचायत समिति के वार्ड नम्बर 4 से राइट टू रिकॉल पार्टी से 6 नवम्बर 2020 को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा था ।
मांडल निर्वाचन अधिकारी ( RO ) महिपाल सिंह चौधरी ने बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी की प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए 10 नवम्बर को मेरा फॉर्म एक गलत वजह से रिजेक्ट कर दिया ।
मेरा फॉर्म रिजेक्ट करने की मांडल RO महिपाल सिंह चौधरी ने जो वजह बताई वह बड़ी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कोई वजह नही बनी और उसका नामांकन फॉर्म पास कर दिया ।
इस प्रकार से चुनाव आयोग बड़ी पार्टियों के लिए कम्पटीशन कम करने के लिए छोटी छोटी पार्टियों व निर्दलीय प्रत्यशियों के फॉर्म कई बार गलत वजह से रिजेक्ट कर देते है ।
अब देखना यह है कि पेड मीडिया मेरे इस वीडियो की कोई खबर बनाता है या नही ।
समाधान - RO से किसी भी प्रत्याशी के फॉर्म रिजेक्ट करने के अधिकार को छीन कर वहां की जूरी को दे देना चाहिए । जिसके लिए में जुरीकोर्ट कानून का समर्थन करता हूँ ।