> Facebook Archive | Pawan Jury BhilwaraRj | 2017-11-21

Pawan Jury BhilwaraRj

किस धारा के तहत पद्मावती फिल्म को बेन किया जा सकता है ? भारतीय दंड सहिंता की धारा 295A !! कैसे ?
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भारतीय दंड सहिंता की धारा 295A पर गूगल करें
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पद्मावती को देवी की तरह नहीं पूजा जाता है। लेकिन कई शताब्दियों से उत्तर भारत के राजपूत उन्हें देवी की तरह ही मानते है। और इतिहास के अनुसार उन्होंने कभी भी नृत्य नहीं किया था। फिल्म में उन्हें नृत्य करते हुए दिखाकर निर्माता-निर्देशक ने धारा 295A का उलन्घन किया है। अत: फिल्म को बेन करके निर्माता-निर्देशक पर मुकदमा कायम किया जाना चाहिए।
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कल्पना कीजिये कि यदि देवी दुर्गा को यदि किसी फिल्म में कामुक नृत्य करते दिखाया जाये तो बंगाली किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे ? पद्मावती देवी नहीं है किन्तु राजपूत समाज में उन्हें देवी तुल्य श्रद्धा से ही देखा जाता है।
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कृपया यह ट्विट करें , "@PmoIndia #BanPadmavati #BanPadmavatiIpc295A . Padmavati isnt taken as Godess, but she has been Godly figure in Rajputs across North India since ages. She never danced as per history. And so by showing her dance, movie violets IPC section-295A . So ban the movie".
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ट्विट का हिन्दी अनुवाद , "@PmoIndia #BanPadmavati #BanPadmavatiIpc295A , उत्तर भारत का राजपूत समाज कई शताब्दियों से पद्मावती को देवी तुल्य ही मानता है। इतिहास के अनुसार उन्होंने कभी भी नृत्य नहीं किया था। नृत्य दिखाकर फिल्म आईपीसी की धारा 295A का उलन्घन करती है। पद्मावती फिल्म को बेन किया जाए"
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मेरे द्वारा किये गए ट्विट का लिंक कमेन्ट बॉक्स में देखें।
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भारतीय दंड सहिंता की धारा 295 क
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विमर्शित और विद्वेषपूर्ण पूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासो का अपमान करके उसके धार्मिक विश्वास को आहत करने के आशय से किये गए हो -- जो कोई [ भारत के नागरिको के ] किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासो का अपमान [ उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतो या दृश्यरूपण द्वारा या अन्यथा ] करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भाँती के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
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Section 295A in The Indian Penal Code
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272 [295A. Deliberate and malicious acts, intended to outrage reli­gious feelings of any class by insulting its religion or reli­gious beliefs.
—Whoever, with deliberate and malicious intention of outraging the religious feelings of any class of 273 [citizens of India], 274 [by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise], insults or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 4[three years], or with fine, or with both.]
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"वेल्थ टेक्स पार्टी"
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