Pawan Jury BhilwaraRj
Proposed law drafts - Hindi:
[राईट टू रिकॉल - प्रधानमंत्री]
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भारत के सभी नागरिकों,
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यह पोस्ट राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री क़ानून के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है।
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यदि आप इस कानूनी ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें। तथा इस कानूनी ड्राफ्ट की जानकारी देश के नागरिको तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, समाचार पत्रो में विज्ञापन दें, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ें तथा इस पोस्ट के पहले कमेंट में सुझायी गयी अन्य गतिविधियों में भाग लें। यदि आप इस पोस्ट के पहले तथा दूसरे कमेंट को नहीं देख पा रहे है तो, इस पेज के विवरण खंड (डिस्क्रिप्शन कॉलम) को देखें। वहाँ इस पेज के सभी पोस्ट्स तथा शेष पांच कमेंट्स के लिंक की सूची दी गयी है।
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यदि करोड़ो नागरिक अपने सांसदो को अपने मोबाईल फोन से एसएमएस भेजते है तो देश की वर्तमान व्यवस्था में क्या परिवर्तन आयेंगे ? इस प्रश्न तथा ऐसे ही अक्सर पूछे जाने वाले अन्य प्रश्नो के जवाब इस पोस्ट के दूसरे कमेंट में देखें जा सकते है। अन्य सम्बंधित जानकारी के लिए इस समुदाय का विवरण खंड देखें।
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टिप्पणी -- इस क़ानून ड्राफ्ट की विश्वसनीयता बनाएं रखने के लिए, इस पोस्ट को एक बार लिखे जाने के बाद संपादित नही किया गया है। वर्तनी या व्याकरण आदि की अशुद्धियों के सम्बन्ध में कृपया इस पोस्ट का छठा कमेंट देखें।
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सांसद को भेजे जाने वाले SMS का प्रारूप --
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"Hon MP, I order you to -- https://web.facebook.com/ProposedLawsHindi/posts/545154402329425, voter ID : ####"
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माननीय सांसद,
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यदि आपको इस पोस्ट का लिंक एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है तो, ऐसा एसएमएस आपके लिए मतदाता द्वारा भेजा गया आदेश है। इस पोस्ट के लेखक का भेजे गए ऐसे आदेश या एसएमएस से कोई लेना देना नहीं है। आपको भेजा गया ऐसा आदेश इस कानूनी ड्राफ्ट को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए दिया गया है।
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(टिप्पणी -- इस कानूनी ड्राफ्ट के मूल अंग्रेजी संस्करण का लिंक इसी पोस्ट के दसवें कमेंट में दर्ज किया गया है।)
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राईट टू रिकॉल प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट :
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===== ड्राफ्ट का आरम्भ =====
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1. [सामान्य जानकारी]
नागरिक शब्द का मतलब रजिस्टर्ड मतदाता है।
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2. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो प्रधानमंत्री बनना चाहता हो वह जिला कलेक्टर के कार्यालय में प्रस्तुत होकर एक शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा। जिला कलेक्टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्क लेकर उसे एक सीरियल नम्बर जारी करेगा और उस उम्मीदवार का नाम प्रधानमंत्री वेबसाईट पर रखेगा ।
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3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी के लिए निर्देश]
भारत का कोई भी नागरिक पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन को कम्प्युटर में डाल देगा और उसे उसके मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक, समय, और जिन व्यक्तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम दर्ज करके उसे एक रसीद देगा। बी पी एल कार्ड धारकों के लिए शुल्क 1 रूपया होगा। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन को रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्क लिए बदल देगा।
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4. [तलाटी के लिए निर्देश]
तलाटी नागरिकों की प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर उनके वोटर मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।
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5. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
प्रत्येक सोमवार को हर जिले का कलेक्टर हरेक उम्मीदवार की अनुमोदनो की गिनती को प्रकाशित करेगा।
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6. [प्रधानमंत्री के लिए निर्देश]
पदासीन प्रधानमंत्री अपनी अनुमोदन/स्वीकृति–गिनती को निम्नलिखित दो में से उच्चतर मान सकता है –
नागरिकों की संख्या, जिन्होंने उसका अनुमोदन किया है अथवा
प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले लोकसभा के सांसदों द्वारा प्राप्त किए गए कुल मतों का योग
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7. [प्रधानमंत्री के लिए निर्देश]
यदि किसी व्यक्ति को मौजूदा प्रधानमंत्री के मुकाबले 1 करोड़ ज्यादा अनुमोदन प्राप्त है तो वर्तमान प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकता है और सांसदों से कह सकता है कि वे सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें।
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8. [लोकसभा के सांसद के लिए निर्देश]
सांसदगण धारा 7 में उल्लिखित व्यक्ति सबसे अधिक अनुमोदन प्राप्त व्यक्ति को नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं।
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सैक्शन- सी.वी. (जनता की आवाज़)
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9. सी वी – 1 [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्ठ का शुल्क लेकर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन उसको कोई भी देख सके।
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10. सी वी – 2 [तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात लेखपाल के लिए निर्देश]
यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह ऊपर के धारा में प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क देगा। तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा। यह हां – नहीं प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ डाला जाएगा।
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===== ड्राफ्ट समाप्त =====
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यह राजपत्र अधिसूचना देश की वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार बदलाव लाएगी, यह इस पोस्ट के छठे और सांतवें कमेंट में दर्ज किया गया है।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो इस पोस्ट को शेयर करें और अपने सांसद को एसएमएस द्वारा इस पोस्ट का लिंक भेजें
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