Pawan Jury BhilwaraRj
राईट टू रिकाल जिला पुलिस प्रमुख के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
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भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया हो कि वे अपने जिले के पुलिस प्रमुख को किसी भी दिन बदल सकें तो अपने विधायक को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
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माननीय सांसद मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
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माननीय सांसद/विधायक,
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अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल मिला है तो इसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है, न कि जिसने ये लेख लिखा है।
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=======ड्राफ्ट का प्रारम्भ=======
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1. [जिला कलेक्टर]
यदि कोई भारतीय नागरिक पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, पुलिस में एक भी दिन काम किया हो, सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा सिर्फ विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता हो, वह जिला पुलिस प्रमुख के उम्मीदवार के रूप में अपने को दर्ज करवा सकेगा।
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2. [जिला कलेक्टर]
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यदि भारत का कोई नागरिक पुलिस प्रमुख बनना चाहता है और वह जिला कलेक्टर के पास स्वयं उपस्थित होकर या किसी वकील के माध्यम से ऐफिडेविट/शपथपत्र/हलफनामा प्रस्तुत करता है तो जिला कलक्टर, सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर दाखिल शुल्क लेकर पुलिस प्रमुख के पद के लिए उसका आवेदन-पत्र स्वीकार कर लेगा।
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3. [पटवारी/तलाटी/लेखपाल]
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यदि कोई व्यक्ति ,पटवारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर 3 रूपए का शुल्क जमा करवाकर अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को जिला पुलिस प्रमुख के पद के लिए पसंद/अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदनों को कम्प्यूटर में दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा जिसमें उसकी मतदान पहचान-पत्र (संख्या), तारीख/दिन और उसके द्वारा अनुमोदित किए गए व्यक्तियों के नाम होंगे।
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4. [पटवारी/तलाटी]
पटवारी मतदाताओं के अनुमोदन को, अनुमोदित व्यक्ति के मतदाता पहचान-पत्र और नाम के साथ जिले की वेबसाईट पर डालेगा।
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5. [पटवारी/तलाटी]
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यदि कोई व्यक्ति अपना अनुमोदन रद्द करवाने के लिए आता है तो पटवारी एक या अधिक नामों को बिना कोई शुल्क लिए रद्द कर देगा ।
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6. [जिला कलेक्टर]
प्रत्येक महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर या उसके द्वारा रखा नियुक्त किया गया अधिकारी पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्रत्येक उम्मीदवार को मिले अनुमोदनों की गिनती प्रकाशित करेगा ।
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7. [मुख्यमंत्री]
यदि कोई उम्मीदवार जिले के सभी दर्ज नागरिक-मतदाताओं (सभी, न कि केवल उनका जिन्होंने वोट दिया है) के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का मत/वोट प्राप्त कर लेता है तो मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं अथवा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकते हैं ।
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8. [मुख्यमंत्री]
यदि कोई व्यक्ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे ।
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9. [मुख्यमंत्री, राज्य के नागरिकगण]
राज्य के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन से मुख्यमंत्री किसी जिले में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा सकते हैं और अपने विवेकाधिकार से उस जिले में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्ति कर सकते है।
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11. जनता की आवाज़ (सी वी ) 1
[जिला कलेक्टर]
यदि कोई नागरिक इस कानून में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह नागरिक जिला कलेक्टर अथवा उसके क्लर्क के पास इस परिवर्तन की मांग करने वाला एक एफिडेविट जमा करवा देगा । जिला कलेक्टर अथवा उसका क्लर्क 20 रूपए प्रति पेज का शुल्क लेकर एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन सब उसको देख सकें ।
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12. जनता की आवाज़ (सी वी ) 2
[तलाटी यानि पटवारी/लेखपाल]
यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह ऊपर के धारा में प्रस्तुत किसी एफिडेविट (हलफनामा) पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्क (फीस) देकर हां/नहीं दर्ज करवा सकता है । तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उस नागरिक के हां–नहीं को नागरिक के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर भी डाल देगा ।
==== ड्राफ्ट का अंत ====
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