Pawan Jury BhilwaraRj
पेड दैनिक भास्कर, पेड टाइम्स ऑफ़ इंडिया और पेड जी न्यूज बता रहा है कि मोदी साहेब ने जो जुवेनाइल एक्ट पास किया है, उसके अनुसार 16 से18 वर्ष के किसी आरोपी ने यदि बलात्कार या ह्त्या जैसा जघन्य अपराध किया है तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि अमुक आरोपी को नाबालिग माना जाए या बालिग़।
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डिजिटल इण्डिया का अभियान चलाने वाले मोदी साहेब ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का क़ानून ड्राफ्ट अब तक नेट पर उपलब्ध नहीं कराया है, अत: इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि जुवेनाइल एक्ट में वास्तविक प्रावधान क्या है।
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सोशल मिडिया पर उपस्थित सभी मोदी भक्तो से आग्रह यही कि कृपया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की पीडीएफ टेक्स्ट फ़ाइल उपलब्ध कराये।
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