Pawan Jury BhilwaraRj

राईट टू रिकॉल मंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
_________________________
.
भारत के नागरिको,
.
अगर आप चाहते है कि नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया हो कि वे अपने राज्य के मंत्री को किसी भी दिन बदल सकें तो अपने सांसद को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
.
माननीय सांसद/विधायक , मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
.
===================
.
माननीय सांसद/विधायक ,
.
अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल मिला है तो इसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है, न कि जिसने ये लेख लिखा है।
.

===== प्रस्तावित राइट-टू-रिकॉल-मंत्री ड्राफ्ट का आरम्भ =====

1. [सामान्य जानकारी]

नागरिक शब्‍द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है।
.
2. [ केन्द्रीय सचिव को निर्देश ]
.
यदि भारत का कोई नागरिक किसी विभाग, जैसे रसायन, पेट्रो-रसायन, शिक्षा, यातायात, रेल या कोई अन्य विभाग जो इस ड्राफ्ट राजपत्र के अंतिम धारा में बताये गए हैं, उन विभागों का प्रभारी बनना चाहता है और वो स्वयं या किसी वकील के द्वारा अपनी एफिडेविट अर्जी के साथ केन्द्रीय सचिव के समक्ष आता है, तो केन्द्रीय सचिव उससे सांसद के चुनाव की जमा-राशि से दुगना शुल्क लेगा और उस व्यक्ति की उस विभाग के मंत्री के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी स्वीकार करेगा और उसका नाम प्रधानमंत्री वेबसाईट पर दाल देगा |
.
3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

उस जिले का नागरिक अगर तलाटी के कार्यालय में आकर, 3 रूपया शुल्क देकर, उस निश्चित मंत्री पद के लिए किन्ही 5 नामों के लिए मंजूरी देगा तो तलाटी उन नागरिक की राय कंप्यूटर में दर्ज करके उस मतदाता को एक रसीद, वोटर आईडी, समय, तारीख और 5 नामों के साथ देगा |
.
4. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

तलाटी नागरिकों की राय जिले की वेबसाइट पर उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ रखेगा |
.
5. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

अगर नागरिक किसी स्वीकृति को रद्द करने आता है तो तलाटी बिना शुल्क लिए उसकी मंजूरी में से एक या अधिक नाम रद्द कर देगा |
.
6. [ केन्द्रीय सचिव को निर्देश ]

हर महीने की 5 तारीख को कैबिनेट सचिव नागरिकों की राय प्रधानमंत्री वेबसाइट पर दिखायेगा | यह राय पिछले महीने की आखिरी तारीख तक की होगी |
.
7. [प्रधानमंत्री को निर्देश]

अगर किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री वेबसाइट पर सभी नागरिकों के 35 % समर्थन मिलता है (सभी, न कि केवल जिन्होंने अपना अनुमोदन दिया है) और वर्तमान मंत्री से 1% अधिक समर्थन मिलते हैं, तो प्रधान मंत्री चाहे तो उस निश्चित विभाग के वर्तमान मंत्री को हटाकर, नागरिकों द्वारा चुने गए उम्मीदवार को उस विभाग का मंत्री बना सकते हैं या प्रधानमंत्री को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं | प्रधान मंत्री का फैसला अंतिम होगा |
.
8. जनता की आवाज धारा 1 ( जिला कलेक्टर को निर्देश )

अगर कोई नागरिक इस कानून में बदलाव चाहता है तो वह अपना हलफनामा 20 रुपये के एफिडेविट (शपथ पत्र) के साथ जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा | क्लर्क उस एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करेगा ताकि उसको बिना लॉग-इन के सभी देख सकें |
.
9. जनता की आवाज धारा 2 [ पटवारी ( = लेखपाल = तलाटी ) को निर्देश ]

अगर कोई नागरिक इस कानून के किसी धारा के लिए विरोध दर्ज करवाना चाहता है या उपरोक्त धारा में दर्ज एफिडेविट की किसी धारा पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवाना चाहता है, तो वह तलाटी के ऑफिस में वोटर आई.डी के साथ आएगा और 3 रूपया फीस के साथ आएगा और अपनी हां / ना दर्ज करवाएगा | तलाटी उसे एक रसीद देगा और नागरिक की हाँ / ना को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान की वेबसाइट पर डालेगा |
.
10. विभागों की सूची जो इस राजपत्र ड्राफ्ट के अधीन आते हैं [सभी नागरिकों के लिए सूचना]

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस राजपत्र के अधीन नहीं आते |

प्रधानमंत्री राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके निम्न सूची में कोई भी बदलाव कर सकते है :

001. सामुद्रिक विकास विभाग
002. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
003. कृषि एवं सहकारिता (खेती और सहयोग) विभाग
004. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
005. पशुपालन एवं डेयरी विभाग
006. खाद्य प्रौद्योगिकी (रूपांतरण) उद्योग विभाग
007. रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
008. उर्वरक (खाद) विभाग
009. नागरिक उड्डयन (उड़ान) निदेशालय (बड़ा कार्यालय)
010. कोयला विभाग
011. वाणिज्य (व्यापार) विभाग
012. वाणिज्य सूचना और आंकड़े (सांख्यिकी) निदेशालय
013. पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेड मार्क नियंत्रक
014. ट्रेड मार्क पंजीकरण
015. उद्योग निति एवं पदोन्नति (प्रमोशन) विभाग
016. आर्थिक सलाहकार कार्यालय
017. सप्लाई (रसद) विभाग
018. पूर्ती (सप्लाई) एवं खपत (निपटान) निदेशालय
019. सूचना एवं प्रसारण
020. दूरसंचार विभाग
021. डाक और तार विभाग
022. गुणवत्ता (क्वालिटी), जांच और मानकीकरण (स्टैन्डर्ड) निदेशालय
023. इलेक्ट्रोनिक प्रशासन इकाई (डिवीजन)
024. जन वितरण और उपभोक्ता (ग्राहक) मामले मंत्रालय
025. जन वितरण विभाग
026. उपभोक्ता (ग्राहक) मामले विभाग
027. खाद्य एवं जन वितरण विभाग
028. कंपनी (व्यावसायिक) मामले
029. संगीन कपट एवं ठगी जांच विभाग
030. निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा कोष (पूंजी लगाने वाला की पढ़ाई-लिखी और सुरक्षा के लिए धन)
031. संस्कृति (सुधरा हुआ) मंत्रालय
032. भू विज्ञान (धरती विज्ञानं)
033. भारतीय मौसम विभाग
034. भारतीय मौसम विभाग, पुणे
035. भारतीय मौसम विभाग, चेन्नई
036. कृषि (खेती) मौसम विभाग
037. राष्ट्रीय नदी सरंक्षण (सुरक्षा) निदेशालय
038. वित्त (फ़ाइनान्स) मंत्रालय
039. केन्द्रीय पेंशन एवं लेखा (हिसाब) कार्यालय
040. महालेखानियंत्रक (सरकारी हिसाब का प्रधान नियंत्रक)
041. कम्पनी मामले विभाग
042. आय-कर (इन्कोमे-टैक्स) विभाग
043. राजस्व (आमदनी) विभाग
044. सेवा-कर (सर्विस टैक्स) विभाग
045. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (खाद्य परिवर्तन उद्योग)
046. परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण
047. भारतीय औषध एवं होम्योपेथी विभाग
048. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग (उपक्रम)
049. भारी उद्योग विभाग
050. सार्वजनिक उपक्रम (पहल) विभाग
051. आवास एवं नगरीय गरीबी राहत
052. मानव संसाधन (साधन) विकास
053. महिला एवं बाल विकास
054. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (संचालक)
055. सूचना एवं प्रसारण (फैलाना ; ब्राडकास्टिंग)
056. प्रचार निदेशालय (सरकारी मीडिया प्रचार संचालक)
057. फिल्म महोत्सव निदेशालय (निदेशालय = चलाने वाला ऑफिस)
058. फिल्म इकाई (खंड)
059. प्रेस सूचना ब्यूरो (कार्यालय)
060. प्रकाशन इकाई (खंड)
061. नाट्य (नाटक) एवं संगीत इकाई
062. श्रम एवं रोजगार (म्हणत और रोजगार)
063. रोजगार एवं ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) महानिदेशालय (बड़ा दफ्तर)
064. कारखाना परामर्श एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (कारखाना सलाह और लेबर संस्था)
065. खान सुरक्षा महानिदेशालय
066. मजदूर कार्यालय (श्रम ब्यूरो)
067. क़ानून और न्याय
068. लघुत्तर, लघु तथा मध्यम आकार के उपक्रम (बहुत छोटी, छोटी और बीच की साइज की फैक्ट्री)
069. विकास कमिश्नर, छोटे तथा मध्यम उद्योग
070. खाने
071. अल्पसंख्यक मामले (कम्संख्या के मामले)
072. नए तथा शाश्वत (फिर से पैदा किया जा सकने वाला ; जीर्णोद्वार्णीय) ऊर्जा स्त्रोत
073. भारतीय समुद्र्पार मामले
074. पंचायती राज
075. वैयक्तिक, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन
076. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
077. पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस
078. हाइड्रोकार्बन निदेशालय (बड़ा दफ्तर)
079. ऊर्जा (पॉवर)
080. रेलवे
081. राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय (हाई-वे और सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्रालय)
082. राजमार्ग एवं सड़क परिवहन विभाग
083. ग्रामीण विकास
084. पेयजल पूर्ती विभाग (पीने के पानी के सप्लाई का विभाग)
085. भू संसाधन (जमीन साधन) विभाग
086. ग्रामीण विकास विभाग
087. जैव (जीव) तकनीक विभाग
088. विज्ञानं एवं तकनीक विभाग
089. औद्योगिक विज्ञानं एवं अनुसन्धान (रिसर्च) विभाग
090. विज्ञानं एवं तकनीक के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (सिस्टम)
091. भारतीय मौसम विभाग
092. जहाजरानी (जहाज) महानिदेशालय
093. वाणिज्यिक नौसेना (समुद्र व्यापर) विभाग
094. सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (शक्ति बढ़ाना)
095. अशक्तो के लिए मुख्य आयुक्त (विकलांग के लिए प्रधान कमिश्नर)
096. सांख्यिकी एवं आयोजना निष्पादन (आंकड़े और योजना अमल मंत्रालय)
097. सांख्यिकीय विभाग (आंकड़ों वाला दफ्तर)
098. स्टील
099. कपड़ा
100. हस्तकला उद्योग विकास आयुक्त (हाथ्कला उद्योग विकास कमीशन)
101. हथ करघा विकास आयुक्त (चरखा विकास कमिश्नर)
102. जूट आयुक्त कार्यालय (जूट कमिश्नर का दफ्तर)
103. कपडा आयुक्त कार्यालय
104. पर्यटन (घूमना-फिरना)
105. जनजाति मामले (आदिवासी मामले)
106. शहरी विकास
107. संपत्ति निदेशालय
108. छपाई निदेशालय
109. प्रकाशन विभाग
110. जल संसाधन
111. महिला एवं बाल विकास
112. खेल एवं युवा मामले (खेल और जावन लोगों के मामले)

===== ड्राफ्ट का अंत ==========

नोट -

प्रधानमंत्री राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रभारी हैं | गृह मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय के बिना, प्रधानमंत्री केवल नाममात्र के शासक रह जायंगे | रक्षा और गृह मंत्रालयों के प्रभारी पद के लिए, प्रधानमंत्री स्वयं को या अपने भरोसे के सांसदों को रख सकता है | इसिलए, अप्रत्यक्ष रूप से ये विभाग राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री के अधीन आ जाते हैं |
.
__________________________