Pawan Jury BhilwaraRj

राईट टू रिकॉल मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
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भारत के नागरिको,
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अगर आप चाहते है कि नागरिकों के पास ऐसी प्रक्रिया हो कि वे अपने राज्य के मुख्यमंत्री को किसी भी दिन बदल सकें तो अपने सांसद को एस.एम.एस. द्वारा ये आदेश भेजे :
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माननीय सांसद, मैं आपको आदेश करता हूँ कि, इस क़ानून को गैजेट में प्रकाशित किया जाए। मतदाता संख्या : ######
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माननीय सांसद,
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अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल मिला है तो इसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है, न कि जिसने ये लेख लिखा है।
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=====ड्राफ्ट का आरम्भ=====

1. [सामान्य जानकारी]

नागरिक शब्‍द का मतलब रजिस्टर्ड वोटर (मतदाता) है।

2. [जिला कलेक्टर को निर्देश]

30 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी नागरिक जो मुख्‍यमंत्री बनना चाहता हो वह जिला कलेक्टर के सामं, कलेक्टर के कार्यालय जा सकता है। जिला कलेक्टर विधायक के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्‍क लेकर उसे एक सीरियल नम्‍बर जारी करेगा और उस उम्मीदवार का नाम मुख्यमंत्री वेबसाईट पर रखेगा ।

3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

भारत का कोई भी नागरिक पटवारी के कार्यालय में जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्‍यक्‍तियों को मुख्‍यमंत्री के पद के लिए अनुमोदित कर सकता है। तलाटी उसके अनुमोदन (स्वीकृति) को कम्‍प्‍युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी (मतदाता पहचान-पत्र), दिनांक और समय, और जिन व्‍यक्‍तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा । (गरीबी रेखा से नीचे) बी पी एल कार्डधारकों के लिए शुल्‍क/फीस 1 रूपया होगी। यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन (स्वीकृति) रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्‍क लिए रद्द कर देगा।

4. [तलाटी के लिए निर्देश]

वह तलाटी नागरिकों की पसंद (प्राथमिकता) को मुख्यमंत्री के वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी नंबर (मतदाता पहचान-पत्र संख्या) और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा ।

5. [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]

हर सोमवार को हर जिला का कलेक्टर हरेक उम्‍मीदवार की अनुमोदन (स्वीकृति)-गिनती को प्रकाशित करेगा। .

6. [मुख्यमंत्री के लिए निर्देश]

आज का मुख्‍यमंत्री अपनी अनुमोदन (स्वीकृति) – गिनती को निम्‍नलिखित दो से जो ज्यादा है, उसको मान सकता है –

- नागरिकों की संख्‍या जिन्‍होंने उसका अनुमोदन (स्वीकृति) किया है
- मुख्यमंत्री का समर्थन करने वाले विधायकों द्वारा प्राप्‍त किए गए मतों का योग

7. [मुख्यमंत्री के लिए निर्देश]

यदि किसी व्‍यक्‍ति को मौजूदा मुख्‍यमंत्री के मुकाबले (सभी रजिस्‍टर्ड मतदाताओं के) 2 प्रतिशत ज्‍यादा अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्‍त है तो वर्तमान (आज का) मुख्‍यमंत्री इस्‍तीफा दे सकता है और विधायकों से कह सकता है कि वे सबसे अधिक अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्‍त व्‍यक्‍ति को नया मुख्‍यमंत्री बना दें ।

8. [विधायकगण के लिए निर्देश]

विधायकगण धारा 7 में बताये गए व्‍यक्‍ति मत्लाग्ब सबसे अधिक अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्‍त मुख्यमंत्री उम्मीदवार को नया मुख्‍यमंत्री बना सकते हैं।

सैक्शन- सी.वी. (जनता की आवाज)

9. सी वी – 1 [जिला कलेक्‍टर के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी (डी सी) के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पेज का शुल्‍क (फीस) लेकर नागरिक के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन उसको कोई भी देख सके ।

10. सी वी – 2 [तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात लेखपाल के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के धारा में प्रस्‍तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्‍क (फीस) देगा । तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद देगा। पटवारी या उसका क्लर्क हां – नहीं को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा ।

=====ड्राफ्ट की समाप्ति =====

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