Pawan Jury BhilwaraRj

गैर हिन्दू धर्मावलंबियो के आरक्षण लाभों पर रोक के लिए प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
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नागरिक बन्धुओ,
राईट टू रिकाल ग्रुप ने आरक्षण की वर्तमान विसंगतियों को दूर करने तथा दलितों की सहमती से आरक्षण को कम करने के लिए विभिन्न कानूनी ड्राफ्ट प्रस्तावित किये है । दलितों की सहमती से आरक्षण कम करने के हमारे मुख्य प्रस्ताव को आप निम्नांकित लिंक पर देख सकते है :
tinyurl.com/AarakshanGhatao
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इसी तरह SC/ST/OBC वर्ग में जो व्यक्ति संपन्न हो चुके है, उनके लाभों को घटाकर उसी वर्ग के शेष पिछड़े हुए व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में प्रस्तावित ड्राफ्ट इस लिंक पर देखा जा सकता है :
tinyurl.com/AarakshanGhatao2
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यह स्तम्भ अहिंदू धर्मावलम्बियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधानों के बारे में है । राईट टू रिकाल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित यह क़ानून अहिंदू धर्मावलम्बियों को आरक्षण के लाभ से वंचित करता है। ड्राफ्ट में उत्पत्ति के आधार पर जैन, बौद्ध तथा सिक्ख धर्मावलंबियो को हिन्दू धर्म की श्रेणी में ही रखा गया है ।
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यदि आपको प्रस्तुत ड्राफ्ट या आरक्षण से सम्बंधित प्रस्तावित अन्य ड्राफ्ट्स के स्पष्टीकरण में किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता महसूस होती है, तो कृपया अपने शहर में स्थित किसी भी रिकालिस्ट या राईट टू रिकाल ग्रुप के कार्यकर्ता से संपर्क करें । वे आपको इस ड्राफ्ट को समझने में सहयोग करेंगे । आप संपर्क करने के लिए उन्हें राईट टू रिकाल ग्रुप के फेसबुक समुदाय पर खोज सकते है । आप उन्हें फोन कर सकते है, उनसे मिल सकते है या फेसबुक समुदाय पर उनसे संवाद कर सकते है । यदि आप इस प्रस्तावित ड्राफ्ट का समर्थन करते है तो अपने क्षेत्र के सांसद को SMS द्वारा यह आदेश करें कि इस कानूनी ड्राफ्ट को गेजेट में प्रकाशित किया जाए ।
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======सांसद को भेजे जाने वाले SMS आदेश का ड्राफ्ट का प्रारम्भ======
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Hon MP, I order you to print the law draft mentioned in http://tinyurl.com/AarakshanGhatao1
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=====SMS ड्राफ्ट की समाप्ति=====
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सांसद के लिए सूचना
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सांसद महोदय, यदि आपको SMS द्वारा इस क़ानून को गेजेट में प्रकाशित करने के लिए सन्देश प्राप्त होता है तो, इसे सन्देश भेजने वाले मतदाता का आदेश माना जाए न कि इस स्तम्भ के लेखक का ।
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======कानूनी ड्राफ्ट का प्रारम्भ======
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सेक्शन -1
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(1) [प्रधानमन्त्री के लिए निर्देश]
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SC, ST तथा OBC वर्ग के नागरिको को प्राप्त आरक्षण के लाभ सिर्फ हिन्दू, जैन, बौद्ध एवं सिक्ख धर्म के SC, ST एवं OBC वर्ग के नागरिको के लिए ही उपलब्ध रहेंगे ।
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(2) [प्रधानमन्त्री एवं सभी के लिए निर्देश]
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SC, ST तथा OBC वर्ग के नागरिको को प्राप्त आरक्षण के लाभ हिन्दू, जैन, बौद्ध एवं सिक्ख धर्म के SC, ST एवं OBC वर्ग के नागरिको के अलावा अन्य किसी भी धर्म के नागरिको के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे ।
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सेक्शन -2
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टी सी पी - जनता की आवाज के प्रावधान :
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(टी सी पी.1) [जिला कलेक्टर के लिए निर्देश]
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यदि कोई नागरिक मतदाता इस क़ानून में कोई संशोधन करना चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर शपथपत्र प्रस्तुत कर सकेगा । कलेक्टर 20 रू प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर इसे प्रधानमन्त्री की वेबसाईट पर स्कैन करके दर्ज करेगा और बदले में छपी हुयी रसीद देगा ।
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(टी सी पी.2) [पटवारी/तलाटी के लिए निर्देश]
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यदि कोई मतदाता इस अधिनियम के किसी सेक्शन, अनुच्छेद या धारा में संशोधन चाहता है या टी सी पी की धारा एक के तहत दर्ज किये गए किसी शपथपत्र पर अपनी हाँ या ना दर्ज कराता है, तो पटवारी 3 रू लेकर उसे दर्ज करेगा तथा मतदाता की हाँ/ना को उसकी मतदाता पहचान संख्या के साथ प्रधानमन्त्री की वेबसाईट पर डाल देगा ।
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(टी सी पी.3) [प्रधानमन्त्री के लिए निर्देश]
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यदि किसी शपथपत्र पर कुल मतदाताओं के 51% मतदाता हाँ दर्ज कर देते है, तो प्रधानमन्त्री ऐसे शपथपत्र पर कार्यवाही कर सकते है, या इस्तीफा दे सकते या उन्हें ऐसा करने की जरुरत नही है । प्रधानमन्त्री का फैसला अंतिम होगा ।

======कानूनी ड्राफ्ट की समाप्ति=======