Pawan Jury BhilwaraRj
राजनेतिक दलों के आंतरिक संगठन और टिकेट वितरण व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने के लिए मैं निम्नलिखित कानूनी ड्राफ्ट का प्रस्ताव करता हूँ ।
.
'आंतरिक स्तरीय लोकतंत्र नियमन - राजनेतिक दल'
______________
प्रस्तावित कानूनी ड्राफ्ट
.
परिभाषाएं :
1. राजनेतिक पार्टी : इस अधिनियम के लिए पार्टी शब्द से ऐसा समूह अभिप्रेत है, जिसे चुनाव आयोग ने अधिसूचित राजनेतिक दल के रूप में मान्यता दी हो ।
2. अधिसूचित पार्टी : ऐसी राजनेतिक पार्टी जिसने पिछले विधान सभा चुनाव में कुल मतों के 15% तथा लोकसभा चुनाव में कुल मतों के 12% मत प्राप्त किये हो, अधिसूचित राजनेतिक पार्टी है ।
3. रजिस्टर्ड सदस्य : किसी पार्टी के रजिस्टर्ड सदस्य ऐसे सदस्यों से अभिप्रेत है, जिन्हें चुनाव आयोग ने अमुक पार्टी के सदस्य के रूप में पंजियत किया हो ।
4. बूथ ईकाई ( कार्यकारिणी ) : बूथ ईकाई से चुनावी बूथ स्तर की ऐसे सदस्यों की इकाई अभिप्रेत है, जिसे अमुक पार्टी ने बूथ प्रबंधन के लिए नियुक्त किया हो ।
5. जिला अध्यक्ष से ऐसा पद अभिप्रेत है, जो पार्टी द्वारा निर्धारित किसी लोकसभा क्षेत्र में ऐसा या इसके समकक्ष कोई ऐसा पद हो ।
6. मंडल (नगर) अध्यक्ष : मंडल अध्यक्ष से ऐसा पद अभिप्रेत है, जो किसी पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कोई ऐसा या इसके समकक्ष पद हो ।
7. राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऐसा पद अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा या इसके समकक्ष पद हो ।
.
1. सदस्यों का पंजीयन :
1A. चुनाव आयोग किसी भी मतदाता को एक समय में किसी एक पार्टी की रजिस्टर्ड सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति देगा ।
1B. कोई भी रजिस्टर्ड सदस्य किसी भी दिन कलेक्टर कार्यालय में सदस्यता समाप्त करने का आवेदन कर सकेगा ।
1C. चुनाव आयोग हर वर्ष जनवरी तथा जुलाई माह में रजिस्टर्ड सदस्यों की बूथवार संशोधित सूचियाँ जारी करेगा ।
1D. अमुक पार्टियों की राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला कार्यकारिणीयां नए सदस्यों के पंजीयन के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के साथ आवेदन कर सकेगी ।
1. आवेदक का नाम, उम्र, पता, मतदाता संख्या, भाग संख्या, विधान सभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र,
2. टेलीफोन नंबर, ईमेल ( एच्छिक )
3. मतदाता पहचान पत्र कि स्व सत्यापित प्रतिलिपि
4. आवेदक के किसी राजनेतिक पार्टी का सदस्य होने या बने रहने से सम्बंधित जानकारी ।
5. प्रस्तावक का ब्यौरा ।
6. घोषणा, कि आवेदक द्वारा दी गयी जानकारीयां सत्य है ।
1E. अमुक पार्टी रजिस्टर्ड सदस्यों के आवेदन के लिए अन्य अर्हताएं लागू कर सकेगी ।
1F. आवेदक स्वतंत्र रूप से किसी पार्टी का रजिस्टर्ड सदस्य बनने के लिए आवेदन नही कर सकेगा ।
1G. जिला कार्यकारिणी की अनुशंषा पर चुनाव आयोग किसी रजिस्टर्ड सदस्य का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगा ।
.
2. बूथ इकाइयों का गठन :
2A. राजनेतिक पार्टियाँ बूथ इकाइयों का गठन कर बूथ कार्यकारिणी सूचियाँ कलेक्टर कार्यालय में जमा करेगी ।
2B. रजिस्टर्ड सदस्यों तथा बूथ कार्यकारिणी सूचियाँ सूचना के अधिकार के तहत मांगी जा सकेगी ।
2C. कार्यकाल - बूथ इकाइयों का कार्यकाल न्यूनतम 24 माह तथा अधिकतम 48 माह होगा । पार्टी विशेष को यह अधिकार होगा कि वह इस सीमा के भीतर कार्यकाल में संशोधन कर सके ।
2D. कार्यकारिणी संख्या - किसी बूथ पर मतदाताओं की संख्या 200 से कम होने पर कार्यकारिणी की न्यूनतम संख्या 3 तथा अधिकतम संख्या 5 हो सकेगी ।
200 से अधिक मतदाता होने पर कार्यकारिणी सदस्यों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण निम्न सूत्र से किया जाएगा :
N/100 + 5 = कार्यकारिणी सदस्य संख्या ।
N = मतदाताओं की कुल संख्या
कार्यकारिणी की अधिकतम संख्या बूथ में रजिस्टर्ड कुल सदस्यों की एक तिहाई तक हो सकेगी ।
2E. बूथ इकाई का चयन : बूथ के रजिस्टर्ड सदस्य जिला अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में सामान्य बैठक बुलाकर कार्यकारिणी का चयन करेंगे। यदि किसी बूथ क्षेत्र के कुल रजिस्टर्ड सदस्यों के 10% सदस्य मांग करते है तो कलेक्टर 30 कार्य दिवसों के भीतर बूथ कार्यकारिणी के ऐसे चुनाव संपन्न कराएगा ।
2F. निष्कासन : अमुक पार्टी की जिला कार्यकारिणी को यह अधिकार होगा कि वह बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसी बूथ इकाई को भंग कर दे, किन्तु ऐसा निष्कासन गठन के 1 वर्ष पश्चात ही किया जा सकेगा ।
.
3. मंडल तथा जिला अध्यक्ष की नियुक्ति :
3A. यदि किसी विधानसभा क्षेत्र के कुल बूथ इकाई सदस्यों के 15% सदस्य लिखित में मांग करते है तो, कलेक्टर मंडल अध्यक्ष तथा मंडल कार्यकारिणी से सम्बंधित अन्य पदों के चुनाव संपन्न कराएगा ।
3B. यदि किसी लोकसभा क्षेत्र में स्थित कुल बूथ इकाई सदस्यों के 10% सदस्य लिखित में मांग करते है, तो कलेक्टर जिला6 अध्यक्ष तथा जिला कार्यकारिणी से सम्बंधित अन्य पदों के चुनाव संपन्न कराएगा ।
3C. निष्कासन :
अमुक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्ताव पास करके, किसी भी समय जिला और मंडल अध्यक्ष को निष्कासित कर सकेगी ।
.
4. उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया :
4A. यदि किसी पार्टी की राष्ट्रीय या जिला कार्यकारिणी या अमुक निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कुल बूथ इकाई सदस्यों के 15% सदस्य मांग करते है, तो चुनाव आयोग उम्मीदवारों के चयन के लिए चुनाव संपन्न कराएगा ।
4B. अर्हता :
1. पार्टी का कोई भी सदस्य जिसे पार्टी ने उम्मीदवारी के लिए नामांकित किया है ।
2. पार्टी का कोई भी रजिस्टर्ड सदस्य जिसे जिला अध्यक्ष/मंडल अध्यक्ष ने उम्मीदवारी के लिए नामांकित किया हो ।
3. पार्टी का कोई भी रजिस्टर्ड सदस्य जिसे अमुक निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित किन्ही दो बूथो की इकाई ने नामांकित किया हो ।
4C. उम्मीदवारों के चयन में मतदाता बूथ इकाई के सदस्य होंगे ।
4D. प्राप्त किये गए मतों की सूची चुनाव आयोग अमुक पार्टियों को प्रेषित करेगा ।
4E. पार्टियाँ विजित उम्मीदवार को टिकेट देने के लिए बाध्य नहीं होंगी ।
___________________
राईट टू रिकाल ग्रुप @