Pawan Jury BhilwaraRj

गुजरात सरकार GUJCOC क़ानून पास करवाने की फिर से तैयारी में है । ज्ञातव्य है कि इसे 2003 और 2008 में राष्ट्रपति द्वारा लौटाया जा चुका है ।
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http://www.google.co.in/url?q=http://www.dnaindia.com/india/report-gujarat-government-to-introduce-revised-anti-terror-gujcoc-bill-in-assembly-2071793&sa=U&ei=L44ZVeXOD5CC8gWsxYBo&ved=0CA0QFjAB&usg=AFQjCNFvn9hNMUotY800JKmMTFACvlfvWw
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इसके प्रावधान के अनुसार :

1. यदि SP के सम्मुख कोई बयान दर्ज किया जाता है तो उस बयान को कोर्ट में बतौर सबूत माना जाएगा ।
2. पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस की जायेगी ।
3. आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित 90 दिन की सीमा को बढाकर 180 दिन किया जाएगा ।
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राईट टू रिकाल पुलिस प्रमुख तथा ज्यूरी सिस्टम के अभाव में ऐसे कठोर क़ानून सरकार और पुलिस की शक्ति अपरिमित रूप से बढा देते है, जिससे शोषण में इजाफा होता है ।

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राईट टू रिकाल ग्रुप @