पारदर्शी शिकायत प्रणाली - राज्य
यह कानून किसी राज्य के मतदाता को यह अधिकार देता है कि वे अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सके, तथा दर्ज किये गए किसी भी शपथपत्र पर अपनी स्वीकृति दर्ज कर सके।
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