रेगो

यह कानून स्कूलो-अस्पतालो-थानों-अदालतों-बैंक, मीडिया, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी विभागों का काम काज सुधारेगा। प्रधानमंत्री द्वारा गेजेट में प्रकाशित होने के बाद यह पूरे देश में लागू होगा। यदि जूरी कोर्ट गेजेट में आ जाता है तो इस क़ानून की जरूरत नहीं रह जायेगी।

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यह ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है।