पारदर्शी शिकायत प्रणाली - जिला
मुख्यमंत्री यह कानून किसी जिले में लागू कर सकते है। तब अमुक जिले का कोई भी नागरिक अपने ज़िला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होकर कोई भी शपथपत्र जमा करवा सकेगा, तथा दर्ज किये गए किसी भी शपथपत्र पर अपनी स्वीकृति दर्ज कर सकेगा।
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यह ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है।