Pawan Jury BhilwaraRj
लेंड माइंस - 4
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छोटे उम्मीदवारों को उड़ाने के लिए पेड मीडिया के प्रायोजको द्वारा बिछायी गयी लेंड माइंस – नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकलने के बाद नामांकन रद्द कर देने का क़ानून, ताकि [प्रत्याशी दूसरा नामांकन दाखिल न कर सके।
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उन्होंने क़ानून छापा है कि - नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकलने से पहले रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी प्रत्याशी को यह नहीं बतायेगा कि उसके नामांकन में त्रुटी होने के कारण उसका नामांकन ख़ारिज किया है। रिटर्निंग ऑफिसर सभी नामांकन इकट्ठे कर लेगा और अंतिम तिथि निकलने के दो दिन बाद स्क्रूटिनी के दिन यह बतायेगा कि नामांकन के त्रुटी के कारण किसका नामांकन ख़ारिज किया गया है।
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इस कानून के कारण जब उम्मीदवार का नामांकन रद्द होता है तो वह नया नामांकन नहीं भर पाता। क्योंकि नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकल चुकी होती है। यदि रिटर्निंग ऑफिसर उसे अंतिम तिथि निकलने से पहले ही यह बता देता तो प्रत्याशी नया नामांकन प्रस्तुत करके उम्मीदवार बन सकता था।
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बड़ी पार्टियों को इस क़ानून से कोई समस्या नहीं आती। क्योंकि अव्वल तो उनका नामांकन वकील द्वारा भरा जाता है और उनके पास वकील को चुकाने के लिए पैसा (5 से 25 हजार तक) होता है, और यदि उनके नामांकन में कोई त्रुटी है तो रिटर्निंग ऑफिसर उन्हें पहले ही बता देता है, और वे इसे सुधर देते है।
समाधान – यह प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए कि, प्रत्याशी ने जिस दिन नामांकन दाखिल किया है उसके अगले दिन दोपहर 12 बजे से पूर्व रिटर्निंग ऑफिसर को यह घोषित करना होगा कि प्रत्याशी का नामांकन ख़ारिज किया गया है या स्वीकृत।
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#PrefVotingSys
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#VoteVapsiPassbook
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