Pawan Jury BhilwaraRj
“धन वापसी पासबुक” क़ानून में निम्नलिखित बिंदुओ को अपडेट किया जाना प्रस्तावित है :
.
(1) धन वापसी पासबुक क़ानून के ज़िला एवं राज्य वर्जन लिखे जाने है, ताकि इन्हें किसी एक या एकाधिक जिलों या राज्य में लाग़ू किया सके ।
.
(2) मौजूदा धन वापसी पासबुक क़ानून में नागरिकों के खाते में जाने वाली राशि प्राप्त होने वाली रॉयल्टी पर निर्भर है । किंतु नए प्रावधान में नागरिकों को खनिजो के मुनाफ़े में से हिस्सा मिलेगा । जिसकी गणना निम्न तरीक़े से की जाएगी : बाज़ार मूल्य - (माइनस) खनन एवं रिफ़ाइनिंग की लागत
.
उदाहरण : मान लीजिए कि कोयले के खनन की लागत 100 rs प्रति टन, रिफ़ाइन करने की लागत 400 rs प्रति टन और बाज़ार मूल्य 3000 rs प्रति टन है तो तो लीज़ धारक 2500 rs प्रति टन अदा करेगा। [100+400= 500, 3000(-) 500]
.
————-