> Facebook Archive | Pawan Jury BhilwaraRj | 2020-04-07

Pawan Jury BhilwaraRj

जरुरी सूचना :
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अब हमारे पास प्रत्येक जिले के लिए अलग क़ानून उपलब्ध है। इन कानूनों को जिला स्तर पर लागू किया जा सकता है। और यदि भारत के किसी भी जिले में ये 3 कानून लागू हो जाते है तो अनिवार्य रूप से 2 स्थितियां घटित होगी :
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(a) अगले कुछ ही महीनो में ये कानून अमुक राज्य में और फिर पूरे देश में लागू हो जायेंगे।
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(b) यदि ये क़ानून पूरे देश में तुरंत नहीं आ पाते है तब भी अगले 4-5 वर्षो में अमुक जिला तकनिकी उत्पादन एवं हथियार निर्माण में बहुत आगे निकल जायेगा। और नतीजा देखकर पूरे देश में ये कानून लाने की विस्फोटक मांग खड़ी होगी।
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जिला स्तर पर लागू किये जा सकने वाले ये 3 क़ानून निम्नलिखित है :
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(1) जिला जूरी कोर्ट
(2) जिला जूरी पंचायत
(3) जिला स्तर पर बंदूक रखने का क़ानून (Gun Law)
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एक सामान्य जिले की आबादी 20 से 25 लाख है। इसमें एक सांसद एवं 6-7 विधायक होते है। ये सभी क़ानून मुख्यमंत्री छापेगा। और यदि किसी जिले के 5 विधायक इन कानूनों के समर्थन में आ जाए तो मुख्यमंत्री इन्हें गेजेट में छापने से इंकार नहीं कर सकता।
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वजह ?
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विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। यदि किसी जिले के सभी विधायक या जिले के कुल विधायको का बहुमत मुख्यमंत्री के सामने ऐसी कोई कानूनी मांग रखता है जो पूरी तरह से संवैधानिक है, उसमे किसी अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं है, और इससे राज्य के शेष विधायको को तकनिकी-कानूनी रूप से कोई समस्या नहीं है तो मुख्यमंत्री इनकार नहीं कर सकता। तब सीएम का स्टेंड अलोकतांत्रिक होगा, और विधायक जिले के नागरिको की मदद से सीएम को बाध्य कर सकते है !!
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यदि किसी जिले के 10% नागरिक इन कानूनों का समर्थन करे तो विधायको को इन कानूनों का समर्थन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
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और 10% लोगो का समर्थन जुटाने के लिए कार्यकर्ताओ को स्थानीय निकायों के चुनावों में हिस्सा लेना चाहिये। पार्षद एवं पंचायत के चुनावों में जमानत राशि 3 हजार ही होती है। यदि किसी जिले में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता स्थानीय चुनाव लड़ेंगे तो प्रत्येक मतदाता तक इन 3 कानूनों के ड्राफ्ट के पर्चे एवं वोट वापसी पासबुक पहुंचाई जा सकती है।
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दुसरे शब्दों में, उपरोक्त योजना पर काम करके अब इन कानूनों को लागू करवाना व्यवहारिक रूप से संभव है। अत: कार्यकर्ताओ से आग्रह है कि अपने अपने जिले में अमुक क़ानूनो का प्रचार करने पर भार दें
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आप जिस भी जिले के मतदाता है, उस जिले के नाम से एक अलग से एल्बम बनाए और अपने जिले के ये तीनो क़ानून अमुक एल्बम में रखें।
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