Pawan Jury BhilwaraRj
मुंबई जलदाय अधिकारी पर वोट वापसी लागू करने का प्रस्तावित क़ानून
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(Vote Vapsi over Mumbai Water Officer)
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इस कानून का सार : यह कानून मुंबई जलदाय अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के लिए लिखा गया है। इस कानून को विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते है। #RRP36 , #VvpMumbaiWaterOfficer
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इस कानून के लागू होने के बाद मुंबई में जल की आपूर्ति एवं वितरण का संचालन करने वाला मुंबई जलदाय अधिकारी (Mumbai Water Officer) सीधे मुंबई के मतदाताओ के नियंत्रण में आ जायेगा। तब यदि मुंबई जलदाय अधिकारी जलापूर्ति को सुचारू नहीं बनाए रखता है, तो मुंबई के मतदाता वोट वापसी पासबुक का प्रयोग करके उसे किसी भी समय बदल सकेंगे। मतदाताओ द्वारा सीधे निकाले जाने के भय की वजह से जलदाय अधिकारी ईमानदारी एवं निपुणता से कार्य करेगा। यदि जलदाय अधिकारी जलदाय प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकार्यकुशलता में कमी नहीं लाता है, तो मतदाता उसे बदलकर किसी अन्य व्यक्ति को यह नौकरी दे सकेंगे।
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यदि आप इस क़ानून का समर्थन करते है तो मुख्यमंत्री को एक खुला निर्देश पत्र (Order via Open Letter) भेजे। निर्देश पत्र में यह लिखे : “मुख्यमंत्री जी, मुंबई जलदाय अधिकारी को वोट वापसी पासबुक के दायरे में लाने के आदेश जारी करें - #VvpMumbaiWaterOfficer
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-------क़ानून ड्राफ्ट का प्रारम्भ-------
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[टिप्पणियाँ इस क़ानून का हिस्सा नहीं है। नागरिक एवं अधिकारी टिप्पणियों का इस्तेमाल दिशा निर्देशों के लिए कर सकते है।]
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(01) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री मुंबई जलदाय अधिकारी पदनाम से एक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। मुंबई में जल आपूर्ति एवं वितरण से सम्बंधित समस्त कार्य-कलाप अमुक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आयेंगे।
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(02) इस क़ानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर मुंबई के प्रत्येक मतदाता को एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी। तब यदि आप मुंबई जलदाय अधिकारी के काम-काज से संतुष्ट नहीं है, और उसे निकालकर किसी अन्य व्यक्ति को जलदाय अधिकारी बनाना चाहते है तो तलाटी कार्यालय (पटवारी कार्यालय) में स्वीकृति के रूप में अपनी हाँ दर्ज करवा सकते है। आप अपनी हाँ SMS या ATM से भी दर्ज करवा सकेंगे। आप किसी भी दिन अपनी स्वीकृति दे सकते है, या इसे रद्द कर सकते है। स्वीकृति की एंट्री वोट वापसी पासबुक में आएगी। यह स्वीकृति आपका वोट नही है। बल्कि यह एक सुझाव है ।
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(03) मुंबई जलदाय अधिकारी बनने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन करना :
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30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक यदि मुंबई का जलदाय अधिकारी बनना चाहता है, तो वह कलेक्टर के सामने स्वयं या किसी वकील के माध्यम से एक ऐफिडेविट प्रस्तुत कर सकता है। कलेक्टर सांसद के चुनाव में जमा की जाने वाली राशि के बराबर शुल्क लेकर मुंबई जलदाय अधिकारी पद के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लेगा, और एफिडेविट को स्कैन करके मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर रखेगा।
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(04) मतदाताओ द्वारा स्वीकृति दर्ज करना :
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(4.1) कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपनी वोट वापसी पासबुक या मतदाता पहचान पत्र के साथ तलाटी कार्यालय में जाकर मुंबई जलदाय अधिकारी पद के किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में अपनी हाँ दर्ज करवा सकेगा। तलाटी अपने कम्प्यूटर एवं वोट वापसी पासबुक में मतदाता की हाँ को दर्ज करके रसीद देगा। तलाटी मतदाताओं की हाँ को प्रत्याशीयों के नाम एवं मतदाता की पहचान-पत्र संख्या के साथ जिले की वेबसाईट पर भी सार्वजनिक करेगा। मतदाता जलदाय अधिकारी पद के प्रत्याशीयों में से अपनी पसंद के अधिकतम 5 व्यक्तियों को स्वीकृत कर सकता है।
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(4.2) स्वीकृति ( हाँ ) दर्ज करने के लिए मतदाता 3 रूपये फ़ीस देगा। BPL कार्ड धारक के लिए फ़ीस 1 रुपया होगी
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(4.3) यदि कोई मतदाता अपनी स्वीकृती रद्द करवाने आता है तो तलाटी एक या अधिक नामों को बिना कोई फ़ीस लिए रद्द कर देगा ।
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(4.4) प्रत्येक सोमवार को महीने की 5 तारीख को, कलेक्टर पिछले महीने के अंतिम दिन तक प्राप्त प्रत्येक प्रत्याशियों को मिली स्वीकृतियों की गिनती प्रकाशित करेगा। तलाटी अपने क्षेत्र की स्वीकृतियो का यह प्रदर्शन प्रत्येक सोमवार को करेगा।
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[ टिपण्णी1 : कलेक्टर ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता अपनी स्वीकृति SMS, ATM एवं मोबाईल एप द्वारा दर्ज करवा सके।
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रेंज वोटिंग - मुख्यमंत्री ऐसा सिस्टम बना सकते है कि मतदाता किसी प्रत्याशी को -100 से 100 के बीच अंक दे सके। यदि मतदाता सिर्फ हाँ दर्ज करता है तो इसे 100 अंको के बराबर माना जाएगा। यदि मतदाता अपनी स्वीकृति दर्ज नही करता तो इसे शून्य अंक माना जाएगा । किन्तु यदि मतदाता अंक देता है तब उसके द्वारा दिए अंक ही मान्य होंगे। रेंज वोटिंग की ये प्रक्रिया स्वीकृति प्रणाली से बेहतर है, और ऐरो की व्यर्थ असम्भाव्यता प्रमेय ( Arrow’s Useless Impossibility Theorem ) से प्रतिरक्षा प्रदान करती है।]
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(05) मुंबई जलदाय अधिकारी की नियुक्ति एवं निष्कासन : यदि मुंबई जलदाय अधिकारी पद के किसी प्रत्याशी को मुंबई की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओ (कुल मतदाता, न कि केवल वे जिन्होंने स्वीकृति दर्ज की है) के 30% मतदाताओ की स्वीकृतियां प्राप्त हो जाती है, और यदि यह स्वीकृतियां पदासीन जलदाय अधिकारी से 5% अधिक भी है, तो मुख्यमंत्री मौजूदा जलदाय अधिकारी को निकाल कर सबसे अधिक स्वीकृति पाने वाले व्यक्ति को मुंबई जलदाय अधिकारी नियुक्त कर सकते है।
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(06) जनता की आवाज :
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(6.1) यदि कोई मतदाता इस कानून में कोई परिवर्तन चाहता है तो वह कलेक्टर कार्यालय में एक एफिडेविट जमा करवा सकेगा। जिला कलेक्टर 20 रूपए प्रति पृष्ठ की दर से शुल्क लेकर एफिडेविट को मतदाता के वोटर आई.डी नंबर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके रखेगा।
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(6.2) यदि कोई मतदाता धारा (6.1) के तहत प्रस्तुत किसी एफिडेविट पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह तलाटी कार्यालय में 3 रूपए का शुल्क देकर अपनी हां / ना दर्ज करवा सकता है। तलाटी इसे दर्ज करेगा और हाँ / ना को मतदाता के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ मुख्यमंत्री की वेबसाईट पर सार्वजनिक करेगा।
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