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जनमत संग्रह में अपने राज्य के 55% नागरिको की सहमती लेकर मुख्यमंत्री यह कानून लागू कर सकते है। जनमत संग्रह से पास होने के बाद यह कानून अमुक राज्य के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा। साथ ही जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।
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यह ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है।