dist-gun-law

जनमत संग्रह में किसी जिले के 55% नागरिको की स्पष्ट सहमती लेने के बाद मुख्यमंत्री यह कानून अमुक जिले में लागू कर सकते है। यह कानून अमुक जिले के प्रत्येक नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देगा। साथ ही जूरी किसी नागरिक के बंदूक धारण करने पर प्रतिबन्ध या दंड लगा सकेगी।

Google Drive

Facebook


Coming Soon

यह ड्राफ्ट अभी तैयार किया जा रहा है।